Jharkhand High Court ने महापौर पद के लिए आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 28, 2026

झारखंड उच्च न्यायालय ने महापौर के पदों के लिए सरकार की आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिससे राज्य में इन चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया।

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने शांतनु कुमार चंद्र द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए पाया कि इसमें कोई ठोस तथ्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने धनबाद और गिरिडीह में महापौर के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार की आरक्षण नीति को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता ने यह दलील दी थी कि सरकार ने दो शहरी स्थानीय निकायों में पदों पर नियुक्ति के लिए एक त्रुटिपूर्ण आरक्षण नीति बनाई है। उन्होंने दलील दी कि महापौर पद के लिए आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है, जो कि बहुत पुरानी जनगणना है।

प्रमुख खबरें

मार्च में बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली में अचानक बारिश क्यों हो रही है? IMD Weather Alert

बाहुबली की देवसेना बनेंगी दुल्हन! Anushka Shetty की Wedding पर आया बड़ा अपडेट, जानें कौन है दूल्हा?

Tamil Nadu Assembly Election | मेगा-गठबंधन की आहट! BJP ने सुपरस्टार विजय को दिया डिप्टी CM पद का ऑफर, TVK को मिल सकती हैं 80 सीटें!

CBSE Board Exams Cancelled!! युद्ध की आग में झुलसा बोर्ड एग्जाम! एजुकेशन बोर्ड ने पश्चिम एशिया में रद्द कीं 12वीं की परीक्षाएं!