Jharkhand Illegal Mining: न्यायालय ने सीबीआई जांच की अनुमति दी, लेकिन आरोप पत्र दाखिल करने से रोका

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 04, 2024

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन के एक मामले में जांच जारी रखने की अनुमति दे दी, लेकिन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक आरोप-पत्र दाखिल करने से रोक दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने झारखंड सरकार की उस याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब किया, जिसमें राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के 23 फरवरी के फैसले को चुनौती दी है।

पीठ ने आदेश दिया, नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाबआठ जुलाई को शुरू होने वाले सप्ताह में दिया जाना चाहिए।’’ इसने यह भी निर्देश दिया, ‘‘जांच जारी रह सकती है, लेकिन सीबीआई सुनवाई की अगली तारीख तक आरोप-पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं करेगी।’’

शीर्ष अदालत ने झारखंड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी की दलीलों का संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय ने पिछले साल 18 अगस्त को सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच कभी भी सीबीआई को नहीं सौंपी गई थी और मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है।

प्रमुख खबरें

Cannes Film Festival 2024: 1976 में रिलीज हुई भारतीय फिल्म Manthan की स्क्रीनिंग में पहुंचे नसीरुद्दीन शाह, प्रतीक बब्बर सहित कई भारतीय कलाकार

आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर विराट कोहली बोले- मैं रोहित शर्मा से सहमत हूं...

Breaking: दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को हिरासत में लिया, CM हाउस से किया डिटेन

Manipur: 34 UNLF-P विद्रोहियों ने असम राइफल्स के सामने किया आत्मसमर्पण, पांच उग्रवादी भी गिरफ्तार