By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 25, 2022
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने आतंकी साजिश के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा नवंबर 2020 में गिरफ्तार किये गये पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता वहीद पारा को बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव कुमार एवं न्यायमूर्ति वी सी कौल की पीठ ने पारा को एक लाख रूपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की और साथ ही पीडीपी नेता पर कई शर्तें भी लगाईं। अदालत ने पारा को निर्देश दिया कि जब भी जरूरत होगी, वह जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे, मामले के जांच अधिकारी के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करेंगे तथा निचली अदालत की पूर्वानुमति के बगैर जम्मू कश्मीर संघशासित क्षेत्र से बाहर नहीं जायेंगे। पारा धारा 124 ए (राजद्रोह) के मामलों की सुनवाई पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन लगाने का लाभ पाने वाले शायद पहले शख्स हैं। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश का हवाला भी दिया।