जेपी ने SC से कहा: संपत्तियां बेचने की अनुमति मिले तो 600 करोड़ जमा कर देंगे

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 17, 2018

नयी दिल्ली। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) ने आज शीर्ष न्यायालय से कहा कि अगर उसे मध्य प्रदेश स्थित सीमेंट संयंत्र समेत अन्य पहचान की गयी संपत्तियों के निपटान की अनुमति दी जाये तो घर खरीदारों की धन वापसी के लिये वह 600 करोड़ रुपये और जमा कर देगी। 

 

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को जेएएल के अधिवक्ता फली एस नरीमन ने सूचित किया कि जयप्रकाश एसोसिएट्स शीर्ष न्यायालय की रजिस्ट्री में घर खरीदारों को मूल राशि का भुगतान करने के लिए 750 करोड़ रुपये जमा करवा चुकी है और वह सात किस्तों में 600 करोड़ रुपये का और भुगतान कर देगी। 

 

उन्होंने पीठ से कहा कि मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सीमेंट संयंत्र समेत अन्य पहचान की गयी सीमेंट परिसंपत्तियों को बेचने के लिये जेएएल को पूर्वानुमति दी जानी चाहिये।

प्रमुख खबरें

Karnataka । क्या कोई पंजा आपकी संपत्ति लूट सकता है? Belagavi की जनता से PM Modi ने पूछा सवाल, Congress को दी ये चेतवानी

उधमपुर में आतंकवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोलीबारी में एक ग्राम रक्षा गार्ड हुआ घायल

12 साल बाद गुरु का वृषभ में हो रहा है गोचर, कैसा होगा इसका असर विभिन्न राशियों पर जानें सिर्फ यहां

बादल ने धर्म का इस्तेमाल हमेशा अपने निहित स्वार्थों के लिए किया : Bhagwant Mann