By अभिनय आकाश | Aug 20, 2024
अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल-रेप मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल-रेप मामले में आज पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सभी छह आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 30 लाख का जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि इन सभी आरोपियों ने 1992 में लड़कियों को अश्लील फोटो से ब्लैकमेल कर उनके साथ रेप किया था। इस मामले में कोर्ट ने नौ आरोपियों को सजा सुनाई है।
ब्लैकमेल करने के बाद वे उसकी प्रेमिका को पोल्ट्री फार्म में ले आए और उसके साथ बलात्कार किया। एक रील कैमरे ने उनकी नग्न तस्वीरें ले लीं. उसे अपने दोस्तों को भी उनके पास लाने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई लड़कियों से बलात्कार किया और नग्न तस्वीरें खींचीं। इसके बाद वह लोगों को अलग-अलग जगहों पर बुलाकर ब्लैकमेल करने लगा।