कैश कांड में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा दोषी या निर्दोष? CJI ने जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी

By अभिनय आकाश | May 08, 2025

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर एक गोपनीय आंतरिक जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को भेजी। रिपोर्ट के साथ, न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा निष्कर्षों पर लिखित प्रतिक्रिया भी साझा की गई। रिपोर्ट विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की एक आंतरिक तीन सदस्यीय समिति द्वारा सीजेआई को सौंपी गई थी। पैनल का गठन भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए किया गया था, जो न्यायमूर्ति वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर जली हुई नकदी मिलने के बाद उठे थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन-हाउस प्रक्रिया के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने माननीय राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट (दिनांक 3 मई 2025) और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जवाब (दिनांक 6 मई 2025) संलग्न है। 

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न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने का विकल्प दिया गया था; ऐसा न करने पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। महाभियोग एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसद किसी न्यायाधीश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत सिद्ध कदाचार या अक्षमता के लिए हटा सकती है। सूत्रों के अनुसार, आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट ने 14 मार्च की रात को आग लगने के दौरान न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर नकदी की मौजूदगी की पुष्टि की है। रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा को सप्ताह के अंत तक का समय दिया गया है। 

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इन-हाउस प्रक्रिया एक गोपनीय तंत्र है जिसका उपयोग सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए करता है। इसमें सार्वजनिक सुनवाई शामिल नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि वरिष्ठ न्यायाधीश मामले का गंभीरता से और निष्पक्ष रूप से आकलन करें। सूत्रों ने बताया था कि अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले सीजेआई खन्ना का इरादा पद छोड़ने से पहले इस मामले में निर्णय लेने का है। 

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