कर्नाटक सरकार ने अधिकारियों और विभागों से कहा- सरकारी दस्तावेजों में दलित नाम का इस्तेमाल करने से बचें

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 05, 2020

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने सभी विभागों और अधिकारियों से कहा है कि सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सदस्यों के लिए दलित नाम का इस्तेमाल करने से बचें। एक सरकारी परिपत्र में इस संबंध में निर्देश दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द शेड्यूल्ड कास्ट है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को दर्शाने के लिए अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में इसका उपयुक्त अनुवाद इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश में अधिसूचित है।

इसे भी पढ़ें: कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 178 बढ़कर 2711 हुए

यह परिपत्र 20 मई को जारी किया गया है और इसमें 2018 के केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लेख किया गया है। यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के आदेश के संदर्भ में जारी किए गए थे। आदेश में कहा गया था, केंद्र सरकार / राज्य सरकार और उसके अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए दलित नाम का उपयोग करने से बचेंगे, क्योंकि इसका संविधान या कानून में उल्लेख नहीं मिलता है।

प्रमुख खबरें

Horoscope 06 December 2025 Aaj Ka Rashifal: सभी 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Vishwakhabram: Modi Putin ने मिलकर बनाई नई रणनीति, पूरी दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, Trump समेत कई नेताओं की उड़ी नींद

Home Loan, Car Loan, Personal Loan, Business Loan होंगे सस्ते, RBI ने देशवासियों को दी बड़ी सौगात

सोनिया गांधी पर मतदाता सूची मामले में नई याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई