कर्नाटक सरकार ने अधिकारियों और विभागों से कहा- सरकारी दस्तावेजों में दलित नाम का इस्तेमाल करने से बचें

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 05, 2020

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने सभी विभागों और अधिकारियों से कहा है कि सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सदस्यों के लिए दलित नाम का इस्तेमाल करने से बचें। एक सरकारी परिपत्र में इस संबंध में निर्देश दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द शेड्यूल्ड कास्ट है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को दर्शाने के लिए अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में इसका उपयुक्त अनुवाद इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश में अधिसूचित है।

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