भगदड़ मामले में अदालत की अनुमति के बिना अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से कर्नाटक सरकार को रोका गया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 09, 2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज मामले में बिना पूर्व अनुमति के अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया। मामला पिछले महीने यहां एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ से जुड़ा है।

आरसीबी फ्रैंचाइजी की मालिक और उसका प्रबंधन करने वाली रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरसीएसपीएल) के वकील ने अदालत को बताया कि कंपनी जांच में पूरा सहयोग कर रही है।

हालांकि, उन्होंने चिंता जतायी कि इस स्तर पर आरोपपत्र दाखिल करने से कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। इसके बाद, अदालत ने सरकार को मौखिक रूप से स्पष्ट अनुमति के बिना अंतिम रिपोर्ट पर आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया। जवाब में राज्य के वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि समय से पहले रिपोर्ट दाखिल करने से याचिकाकर्ताओं को नये कानूनी उपाय तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। सुनवाई के दौरान डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड के वकील ने कहा कि कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी से उसके दैनिक कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

वकील ने कहा कि कंपनी को अपने सभी अनुबंध संबंधी लेन-देन में लंबित आपराधिक मामले का खुलासा करना पड़ रहा है, जिससे जटिलताएं पैदा हो रही हैं। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पहले दी गई अंतरिम राहत को जारी रखने का फैसला किया और मामले की सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख निर्धारित की। क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे।

प्रमुख खबरें

Chest Pain की वजह बनी वो बड़ी ईंट, ममता बनर्जी ने काफिले पर हमले को बताया सोची-समझी साजिश

Hariyali Teej 2026 Astrology: 4 शुभ ग्रहों की युति, जानें Shubh Muhurat और सुखी Marital Life के उपाय

MEA Briefing: Balochistan Independence, Russian Oil Purchase, Doval Sergio Gor Meeting, China, Nepal, Bangladesh और Pakistan संबंधी मुद्दों पर आया India का जवाब

Atal Pension Scheme: क्या आपको मिल सकती है 5000 रुपये की पेंशन?