Karnataka में RSS बनाम Congress की जंग हुई तेज, DK Shivakumar Govt के नए Bill से मच गया सियासी तूफान

By नीरज कुमार दुबे | Aug 14, 2026

एक ओर राहुल गांधी लगातार आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं तो वहीं उनकी पार्टी के तमाम नेताओं में भी आरएसएस के खिलाफ निचले स्तर के बयान देने की होड़ लगी हुई है। इसी होड़ाहोड़ी में अपनी भी मौजूदगी दर्ज कराते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऐसा फैसला किया है जोकि सीधे सीधे आरएसएस पर निशाना साधने की कार्रवाई माना जा रहा है। इस तरह कर्नाटक में RSS की गतिविधियों को लेकर कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव अब सड़क और प्रशासनिक आदेशों से निकलकर विधानसभा तक पहुंचता दिख रहा है। हम आपको बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल ने ‘Karnataka Regulation of Use of Government Premises and Public Property Bill, 2026’ को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून के तहत सरकारी जमीन, भवन, सड़क, पार्क, खेल मैदान और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों पर निजी कार्यक्रम, बैठक, रैली या अन्य आयोजन करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

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लेकिन राजनीतिक विवाद की असली वजह विधेयक के प्रावधानों से अधिक उसका संदर्भ है। RSS और BJP इसे संगठन की सार्वजनिक गतिविधियों पर नियंत्रण की कोशिश मान रहे हैं। RSS की शाखाएं, बैठकें और ‘संचलन’ अक्सर सार्वजनिक मैदानों में होते हैं। ऐसे में रोजाना लगने वाली शाखाओं समेत हर आयोजन के लिए पूर्व अनुमति की व्यवस्था आरएसएस की नियमित गतिविधियों को प्रशासनिक स्वीकृति पर निर्भर कर सकती है। प्रस्तावित कानून में सार्वजनिक सड़कों पर होने वाले जुलूस और कार्यक्रम भी दायरे में आते हैं।

हम आपको याद दिला दें कि विवाद की जड़ अक्टूबर 2025 में दिखाई दी थी, जब राज्य सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति पर कार्यक्रमों के लिए पुलिस और राजस्व अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने का आदेश जारी किया था। इसी अवधि में चित्तापुर में RSS के प्रस्तावित रूट मार्च को अनुमति नहीं मिली। उस समय भी यह सवाल उठा था कि क्या प्रशासनिक आदेश के जरिए सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को इस तरह नियंत्रित किया जा सकता है।

मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने उस सरकारी आदेश पर रोक लगाते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों से जुड़े सवालों पर गौर किया। अदालत के समक्ष यह दलील भी रखी गई कि मौलिक अधिकारों को केवल प्रशासनिक आदेश के जरिए सीमित नहीं किया जा सकता।

अब राज्य सरकार उसी विवाद को विधायी रास्ते से सुलझाने की कोशिश कर रही है। यही बिंदु RSS और BJP की सबसे बड़ी आपत्ति है। उनका आरोप है कि जिस व्यवस्था को लेकर अदालत में सवाल उठे थे, उसे अब कानून बनाकर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार के सामने हालांकि यह तर्क है कि नया कानून केवल RSS के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल करने वाले सभी निजी व्यक्तियों, संस्थाओं, क्लबों और संगठनों पर समान रूप से लागू होगा।

वहीं BJP प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने राज्य सरकार पर RSS की गतिविधियों को सीमित करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री को खुली चुनौती दी है। उनका कहना है कि यदि सरकार को RSS से आपत्ति है तो वह सीधे प्रतिबंध की बात करे, न कि सामान्य नियमों की आड़ में संगठन की गतिविधियों को प्रभावित करे। विजयेंद्र ने RSS को राष्ट्रवाद, सेवा और सामाजिक कार्यों से जुड़ा संगठन बताते हुए सरकार को इतिहास से सबक लेने की सलाह भी दी।

इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि मामला केवल एक संगठन के कार्यक्रम की अनुमति का नहीं रह गया है। यह सवाल अब सार्वजनिक संपत्ति के नियमन, प्रशासनिक विवेक, मौलिक अधिकार और राजनीतिक निष्पक्षता, चारों को एक साथ छू रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार के लिए चुनौती यह होगी कि वह साबित करे कि प्रस्तावित कानून वास्तव में समान रूप से लागू होगा और किसी खास संगठन को रोकने का माध्यम नहीं बनेगा।

दूसरी ओर, राजनीतिक रूप से यह टकराव कांग्रेस और RSS-BJP के बीच पहले से मौजूद वैचारिक संघर्ष को और तीखा कर सकता है। यह भी सामने नजर आ रहा है कि इस विवाद का फैसला केवल विधानसभा में नहीं होगा। अदालतों, प्रशासनिक अमल और सबसे बढ़कर जनता की प्रतिक्रिया में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। कर्नाटक की राजनीति में RSS को लेकर उठी यह लड़ाई आने वाले समय में कांग्रेस बनाम BJP के व्यापक वैचारिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन सकती है। 

वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस मुद्दे पर कहा है कि कर्नाटक राज्य कैबिनेट का यह फ़ैसला कि गैर-पंजीकृत सामाजिक संगठनों को सार्वजनिक मैदानों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी, साफ़ तौर पर RSS को निशाना बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान साफ़ तौर पर लोगों को समूह या संगठन बनाने की इजाज़त देता है और यह अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कई हाई कोर्ट पहले ही इस कानूनी बात को सही ठहरा चुके हैं...मुझे पूरा यकीन है कि राज्य सरकार का यह बिल या कानून भी, जब अदालत में इस पर सवाल उठाया जाएगा, तो संवैधानिक वैधता की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा।

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