करूर भगदड़: मद्रास HC के आदेश पर SC के गंभीर सवाल, CBI जांच पर फैसला 13 अक्टूबर को

By अभिनय आकाश | Oct 11, 2025

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ की केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच कराने की माँग वाली विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा। 29 सितंबर की इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी और भीड़ प्रबंधन तथा जाँच पारदर्शिता को लेकर चिंताएँ पैदा हो गई थीं। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भगदड़ की सीबीआई जाँच की माँग वाली याचिका पर आदेश पारित करेगा। अदालत ने तमिलनाडु सरकार से भी इस पर जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें जाँच एजेंसी को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया गया था और विशेष जाँच दल (एसआईटी) से जाँच कराने का आदेश दिया गया था, जिस पर टीवीके ने आरोप लगाया था कि यह पक्षपातपूर्ण हो सकता है। 

इसे भी पढ़ें: Karur Stampede: TVK ने पुलिस SIT पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग

सुब्रमण्यम ने कहा सरकार को रोड शो के लिए एक प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश में कई आरोप लगाए गए हैं। मदुरै पीठ को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए थी क्योंकि वह इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर पहले ही विचार कर चुकी है। वकील बिना कोई हलफनामा दाखिल किए पेश हुए। यह भगदड़ है। यह एक मानवीय त्रासदी है। यह आरोप कि अभिनेता विजय को पक्ष नहीं बनाया गया, पूरी तरह से झूठा है।

प्रमुख खबरें

Zee Entertainment का बड़ा दांव, Jio-Sony को पीछे छोड़ हासिल किए FIFA के Broadcasting Rights

World No.1 Aryna Sabalenka ने दिखाया दम, Naomi Osaka को सीधे सेटों में हराकर French Open से किया बाहर

IPL 2026 Final में King Kohli का कमाल, फुटबॉल स्टार Harry Kane भी हुए फैन, बोले- आप बेहतरीन हैं

Kashmir से IPL 2026 तक का सफर, Ban के अंधेरे से निकलकर RCB के हीरो बने Rashikh Salam Dar