Kasganj Custodial Death | कोर्ट ने दिया अल्ताफ मियां के शव का दूसरा पोस्टमार्टम करने का निर्देश

By रेनू तिवारी | Feb 12, 2022

प्रयागराज। कासगंज में युवक की मौत का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। हिरासत में युवक की मौत को लेकर पुलिस की अजीब सी थ्योरी लोगों को समझ नहीं आ रही थी। टोटी से लटककर आखिर किसी की कैसे मौत हो सकती हैं यह बात काफी कंफ्यूज कर रही थी। अब कासगंज हिरासत में मौत के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 22 वर्षीय अल्ताफ मियां के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। 

कासगंज मामले में कोर्ट का फैसला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पुलिस हिरासत में मरने वाले अल्ताफ मियां के शव का दूसरा पोस्टमार्टम करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। अल्ताफ के पिता चांद मियां की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने एम्स द्वारा दूसरा पोस्टमार्टम का निर्देश दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इस चरण में याचिकाकर्ता के वकील ने अनुरोध किया है कि वह पुलिस हिरासत में मारे गए अल्ताफ मियां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए एम्स दिल्ली द्वारा नए सिरे से पोस्टमार्टम कराए जाने का अनुरोध किया है।

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अल्ताफ मियां के शव का दूसरा पोस्टमार्टम होगा

अदालत ने कहा कि हम मृतक अल्ताफ के शव को कासगंज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में निकालने और उसे सीलकर तत्काल दिल्ली स्थित एम्स भेजकर दूसरा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश देते हैं, जहां दिल्ली एम्स के चिकित्सकों की टीम की उपस्थिति में पोस्टमार्टम किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और शव की तस्वीर भी परीक्षण के विभिन्न चरणों में ली जाएगी और उसे संरक्षित रखा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा।

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पुलिस पर उठे थे सवाल

अदालत ने कहा कि यह संपूर्ण कवायद आज से 10 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यह आदेश इसलिए पारित किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने जो फोटोग्राफ पेश किए हैं उसमें मृतक अल्ताफ को पानी की एक पाइप से खुद को लटका हुआ दिखाया गया है, जोकि शौचालय से केवल तीन फुट ऊपर लगाया गया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया।

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