By अभिनय आकाश | Jan 03, 2025
कासगंज चंदन हत्याकांड में नई अदालत ने सभी 28 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। लखनऊ की एक विशेष एनआईए अदालत ने 26 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक झड़प के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 147 (दंगा) साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम और सीएलए अधिनियम के प्रावधान सहित कई आरोपों में दोषी पाया।
जुलाई 2018 में कासगंज पुलिस ने एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें धारा 124A (देशद्रोह) को शामिल किया गया। इसके चलते मामला एनआईए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। मूल रूप से, 30 व्यक्तियों को आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन आरोप तय करने के चरण के दौरान, असीम कुरेशी और नसीरुद्दीन को बरी कर दिया गया।