नयी दिल्ली।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भाजपा सांसद
रमेश बिधूड़ी द्वारा 2016 में दायर एक
आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद बिधूड़़ी द्वारा केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दायर की गई थी। बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान उनकी मानहानि की।