By अभिनय आकाश | Jun 10, 2024
दिल्ली पुलिस ने आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ साक्ष्य मिटाने और गलत जानकारी देने के लिए आईपीसी की धारा जोड़ी है। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। अधिकारी ने कहा कि मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराधी को गलत जानकारी देना) जोड़ी गई थी। उन्होंने कहा कि धारा 201 में अपराध में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा का छठा हिस्सा कारावास का प्रावधान है।
दिल्ली लौटने से पहले वह मुंबई में थे। पुलिस कुमार को दो बार मुंबई ले गई। अधिकारी ने कहा कि संदेह है कि उसने अपने मोबाइल फोन को मुंबई में फॉर्मेट किया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने इसे कहां फॉर्मेट किया था या उस व्यक्ति का जिसके साथ उसने डेटा साझा किया था।