Kerala High Court की दो टूक: न्यायिक शक्ति अनुशासन से आती है, प्रभुत्व से नहीं

By अभिनय आकाश | Oct 26, 2026

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी साथी न्यायाधीश के फैसले को पलटने का अधिकार, उस न्यायाधीश पर कोई श्रेष्ठता नहीं देता जिसने वह फैसला सुनाया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के सवालों पर अलग-अलग राय होने के बावजूद, न्यायाधीशों के बीच आपसी सम्मान और संयम होना चाहिए। न्यायालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने 'साथी न्यायाधीशों के प्रति संयम' (पीयर रेस्ट्रेन्ट) को न्यायिक अनुशासन का मूल आधार बताया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों का दर्जा समान होता है और कोई भी पीठ (बेंच) दूसरी पीठ पर संस्थागत श्रेष्ठता का दावा नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले का हवाला देते हुए, खंडपीठ ने कहा कि न्यायिक शक्ति "अनुशासन से आती है, न कि प्रभुत्व से"। 

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अदालत ने यह भी याद दिलाया कि मुख्य न्यायाधीश का पद भी 'प्रिमस इंटर पेरेस' (primus inter pares) यानी 'बराबर वालों में सबसे पहला' (first among equals) होता है। यह टिप्पणी तिरुवनंतपुरम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक के एक कर्मचारी से जुड़ी अपील के दौरान सामने आई, जिसमें उसने अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए तय समय सीमा को बढ़ाने वाले लेबर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कानूनी कार्यवाही के एक पिछले चरण में, एक डिवीजन बेंच ने इस मामले को एक खास मुद्दे पर विचार करने के लिए वापस भेज दिया था। इसके बाद, सिंगल जज ने टिप्पणी की कि आमतौर पर कोई डिवीजन बेंच किसी मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस सिंगल जज के पास नहीं भेजती है।

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