By अभिनय आकाश | Oct 07, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बाहर किये गये मतदाताओं का ब्यौरा 9 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद आया है, जो 6 नवंबर से शुरू होने वाला है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 3:30 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित की है ताकि चुनाव आयोग एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपना मूल जवाब दे सके। मामले की विस्तृत सुनवाई 14 अक्टूबर को फिर से होगी। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को बिहार में अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी, जिसमें सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पूरा होने पर लगभग 7.42 करोड़ नाम शामिल हैं। 15 सितंबर, 2025 को हुई पिछली सुनवाई में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह यह मानकर चल रहा है कि एक संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान कानून का पालन कर रहा है और आगाह किया था कि किसी भी अवैधता की स्थिति में, इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा।