Bihar SIR hearing: मिस्टर भूषण किसके लिए ये सब कर रहे...हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का जिक्र कर सुप्रीम कोर्ट ने जानें क्या कहा?

By अभिनय आकाश | Oct 07, 2025

सुप्रीम कोर्ट  ने मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बाहर किये गये मतदाताओं का ब्यौरा 9 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद आया है, जो 6 नवंबर से शुरू होने वाला है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

इसे भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी: अजय मिश्र टेनी और बेटे आशीष मिश्रा पर गवाह को धमकाने के आरोप में FIR दर्ज

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 3:30 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित की है ताकि चुनाव आयोग एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपना मूल जवाब दे सके। मामले की विस्तृत सुनवाई 14 अक्टूबर को फिर से होगी। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को बिहार में अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी, जिसमें सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पूरा होने पर लगभग 7.42 करोड़ नाम शामिल हैं। 15 सितंबर, 2025 को हुई पिछली सुनवाई में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह यह मानकर चल रहा है कि एक संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान कानून का पालन कर रहा है और आगाह किया था कि किसी भी अवैधता की स्थिति में, इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा।

प्रमुख खबरें

Trigrahi Yog: कर्क राशि में गुरु मंगल और चंद्रमा की युति से बना Trigrahi Yog चार राशियों के लिए शुभ

Maharajganj में 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी पकड़े गए

Harsh Sanghvi ने Surat में जनसंपर्क कर जानी समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

US के Ohio में हिंदू मंदिर पर ईंटों से हमला, VHP ने की सुरक्षा की मांग