Swati Maliwal case: गैर इरादतन हत्या की कोशिश, जोड़ी गई IPC की धारा 308, जानें बिभव कुमार के खिलाफ दायर चार्जशीट में क्या-क्या

By अभिनय आकाश | Jul 16, 2024

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र उस दिन दायर किया गया था जब तीस हजारी कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 30 जुलाई तक बढ़ा दी थी और जेल अधीक्षक को सुनवाई की अगली तारीख पर उन्हें शारीरिक रूप से पेश करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि केजरीवाल के आवास पर सुरक्षा कर्मचारियों को गवाह बनाकर 1,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है। पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास से डीवीआर भी एकत्र कर लिया है और कुमार के दो मोबाइल फोन सहित कई गैजेट जब्त कर लिए हैं।

इसे भी पढ़ें: Swati Maliwal case: केजरीवाल को तो जमानत मिल गई, लेकिन विभव कुमार के साथ ये क्या हो गया

12 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिभव कुमार को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनका काफी प्रभाव है और उन्हें राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने की स्थिति में गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।' आरोपों की प्रकृति और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता है। तदनुसार, आवेदन खारिज किया जाता है। 

प्रमुख खबरें

Nestle India का Price Hike का संकेत, Maggi से Coffee तक सबकुछ होगा महंगा, बिगड़ेगा बजट

Iran-US तनाव के बीच शांति की नई पहल, 14 सूत्रीय प्रस्ताव से क्या बनेगी बात?

Delhi Fire Update: विवेक विहार हादसे में 9 की मौत, PM Modi ने दिया ₹2-2 लाख का मुआवजा

Lucknow में मंत्री Pankaj Chaudhary ने किया विकसित भारत का अमृतकाल Book का भव्य विमोचन