Kunal Kamra ने ‘गद्दार’ टिप्पणी पर FIR रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

By रेनू तिवारी | Apr 07, 2025

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से आपत्तिजनक मजाक करने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ याचिका दायर की।


एचसी की वेबसाइट के अनुसार, कामरा ने 5 अप्रैल को एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार), 19 (1) (जी) (किसी भी पेशे और व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

 

इसे भी पढ़ें: Jitendra Birthday: 30 रीटेक के बाद ऐसे मिला था जितेंद्र को पहली फिल्म में काम, आज मना रहे 83वां जन्मदिन


वरिष्ठ वकील नवरोज सेरवाई और अधिवक्ता अश्विन थूल सोमवार को जस्टिस सारंग कोटवाल और एसएम मोदक की बेंच के समक्ष कामरा की याचिका का उल्लेख करेंगे। अपनी याचिका में कामरा ने दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायतें उनके मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे और व्यवसाय को करने का अधिकार और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।


कुणाल कामरा को अग्रिम जमानत मिली

इससे पहले, मार्च में, कॉमेडियन ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया और अपने खिलाफ मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि कामरा जो वर्तमान में तमिलनाडु में हैं, जैसा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है, वह राज्य के स्थायी निवासी भी हैं। इस बीच, कुणाल कामरा तीन बार समन जारी होने के बावजूद पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए।

 

इसे भी पढ़ें: Covid के बाद अब तक की सबसे बुरी शुरुआत, Share Market में हाहाकार, करोड़ों रुपये हुए स्वाहा

 

उनके शो के दौरान क्या हुआ? कामरा ने अपने शो में, जिसे बाद में उन्होंने यूट्यूब पर पोस्ट किया, शिंदे पर कटाक्ष करते हुए फिल्म "दिल तो पागल है" के एक हिंदी गाने का संशोधित संस्करण पेश किया, जिसमें उन्होंने शिंदे को "गद्दार" कहा। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के बाद, यहां पुलिस ने कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी) (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) और 356(2) (मानहानि) के तहत एफआईआर दर्ज की।



प्रमुख खबरें

Vishwakhabram: Modi Putin ने मिलकर बनाई नई रणनीति, पूरी दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, Trump समेत कई नेताओं की उड़ी नींद

Home Loan, Car Loan, Personal Loan, Business Loan होंगे सस्ते, RBI ने देशवासियों को दी बड़ी सौगात

सोनिया गांधी पर मतदाता सूची मामले में नई याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई

कब से सामान्य होगी इंडिगो की उड़ानें? CEO का आया बयान, कल भी हो सकती है परेशानी