By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 31, 2026
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद की अदालत ने पत्नी एवं तीन बेटों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है और उस पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जीपी यादव और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को दिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि कसया के मठिया विशंभर माधोपुर के रामजीत कुशवाहा ने 26 अगस्त, 2021 को कसया थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया था कि कुड़वा दिलीप नगर के गुरमिया गोपाल टोला के जितेंद्र कुशवाहा से रामजीत ने अपनी बेटी लीलावती की शादी की थी जिससे तीन बच्चे- आकाश (8), विकास (6) और रिंकू (4) थे।
इस मामले में 12 गवाह पेश किए गए। इस मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को अभियुक्त जितेंद्र कुशवाहा को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।