नो फ्लाई लिस्ट से नवाज शरीफ के नाम को हटाने पर लाहौर हाईकोर्ट करेगी सुनवाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 16, 2019

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने विदेश जाने पर रोक संबंधी सूची से नाम हटाने के लिए हर्जाना बांड भरने संबंधी इमरान खान सरकार की शर्त को चुनौती देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा दायर याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। बीमार चल रहे शरीफ इस शर्त के हटने पर इलाज के लिए ब्रिटेन जा पायेंगे। शरीफ (69) ने बृहस्पतिवार को लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और अनुरोध किया था कि वह सरकार को नो फ्लाई सूची या एक्जिट कंट्रोल सूची (विदेश जाने से रोके गये लोगों की सूची)से उनका नाम हटाने का आदेश दे। अदालत ने सरकार और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो से शुक्रवार तक टिप्पणी मांगी थी।

लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बकार नकवी की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने शरीफ की याचिका को विचारयोग्य घोषित किया तथा सरकार एवं शरीफ के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी। बुधवार को संघीय सरकार ने शरीफ को इलाज के वास्ते चार हफ्ते के लिए ब्रिटेन जाने की एकबारगी इजाजत दी बशर्ते कि वह 700 करोड़ रूपये का हर्जाना बांड भरें। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सुप्रीमो ने यह बांड भरने से मना कर दिया और कहा कि यह प्रधानमंत्री खान द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें इस्तेमाल करने के लिए फंसाने का एक तरीका है।

प्रमुख खबरें

महंगाई का डबल झटका: April Inflation Rate साल के शिखर पर, RBI ने भी दी बड़ी Warning

WPL 2025 की Star Shabnim Ismail की वापसी, T20 World Cup में South Africa के लिए फिर गरजेंगी

क्रिकेट में Rahul Dravid की नई पारी, European T20 League की Dublin फ्रेंचाइजी के बने मालिक

El Clásico का हाई ड्रामा, Barcelona स्टार Gavi और Vinicius के बीच हाथापाई की नौबत