लालू यादव को नहीं मिली राहत, SC ने खारिज की जमानत याचिका

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 10, 2019

उच्चतम न्यायालय ने कई करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह मामलों में यादव को जमानत देने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने यादव के 24 महीनों से जेल में होने की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें दी गई 14 साल के जेल की सजा की तुलना में 24 महीना कुछ भी नहीं है।

यादव की ओर से पेश होते हुये वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई बरामदगी नहीं और कोई मांग नहीं और एकमात्र बड़ा अपराध जिसके तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था, वह साजिश थी। पीठ ने कहा कि मामले के गुण-दोष का निर्णय उच्च न्यायालय करेगा।

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पीठ ने कहा, ‘‘इस समय हम केवल जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।’’ सीबीआई ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में यादव की जमानत याचिका का जोरदार विरोध करते हुये कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गतिविधियां शुरू करने के लिए बीमार नेता ने अचानक से ‘पूरी तरह से फिट’ होने का दावा किया है।

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