IRCTC Scam में Lalu Prasad Yadav की बड़ी लड़ाई, निचली अदालत के फैसले को Delhi High Court में चुनौती

By अंकित सिंह | Jan 03, 2026

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कथित IRCTC घोटाले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका की सुनवाई सोमवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा के समक्ष होगी। अक्टूबर 2025 में, निचली अदालत ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा निविदा आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे।

 

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उनकी पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, पर भी आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। आरोप तय करते समय, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशाल गोगने ने पाया कि लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, भूमि निविदा प्रक्रिया में पात्रता शर्तों में हेरफेर करने के लिए कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।


अदालत ने माना कि वह कथित साजिश से पूरी तरह अवगत थे और उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2017 में यादव, उनके परिवार के सदस्यों, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। 

 

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सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2004 से 2009 के बीच, जब यादव रेल मंत्री थे, पटना और पुरी में IRCTC होटल के टेंडर पसंदीदा पक्षों को रिश्वत के रूप में प्रमुख भूमि और शेयर देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई थी। जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

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