चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार गबन मामले में सजा काट रहे राजद नेता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें दो महीने बाद नई याचिका दायर करने को कहा है। हिरासत अवधि संबंधी जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई फिर स्थगित हो गई। झारखंड उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पिछले शुक्रवार को होनी थी और लालू के अधिवक्ताओं नेराजद नेता को जमानत मिलने एवं देर शाम तक न्यायिक हिरासत से उनके रिहा होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू की न्यायिक हिरासत अवधि पर उनके वकील के दावे पर सवाल उठाया और कहा कि अभी लालू ने सिर्फ 37 माह, 12 दिन ही हिरासत में काटे हैं।