By अंकित सिंह | Feb 09, 2024
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राबड़ी देवी और उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं। प्रवर्तन निदेशालय ने 4,751 पेज की चार्जशीट दाखिल कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो कंपनियों समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया है। 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि कात्याल ने राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से कई उम्मीदवारों से जमीन "अधिग्रहण" की थी। ईडी ने दावा किया कि कात्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे, जिसने "लालू प्रसाद की ओर से" उम्मीदवारों से जमीन हासिल की थी। इसमें कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण के बाद, उक्त कंपनी के शेयर 2014 में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को "हस्तांतरित" कर दिए गए थे। ईडी के अनुसार, कात्याल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के "करीबी सहयोगी" हैं और लगभग दो महीने से मामले में पूछताछ के लिए समन से बच रहे हैं।