Land-For-Job Case: राबड़ी देवी, हेमा और मीसा भारती को जमानत, 28 फरवरी को अगली सुनवाई

By अंकित सिंह | Feb 09, 2024

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राबड़ी देवी और उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं। प्रवर्तन निदेशालय ने 4,751 पेज की चार्जशीट दाखिल कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो कंपनियों समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया है। 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। 

इसे भी पढ़ें: Bihar: नीतीश के आने के बाद भी NDA को हो रहा बड़ा नुकसान, RJD को बंपर फायदा, जानें किसको मिल रही कितनी सीटें

केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि कात्याल ने राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से कई उम्मीदवारों से जमीन "अधिग्रहण" की थी। ईडी ने दावा किया कि कात्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे, जिसने "लालू प्रसाद की ओर से" उम्मीदवारों से जमीन हासिल की थी। इसमें कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण के बाद, उक्त कंपनी के शेयर 2014 में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को "हस्तांतरित" कर दिए गए थे। ईडी के अनुसार, कात्याल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के "करीबी सहयोगी" हैं और लगभग दो महीने से मामले में पूछताछ के लिए समन से बच रहे हैं।

प्रमुख खबरें

Asish Banerjee की मौत पर भड़के Abhishek Banerjee, मीडिया ट्रायल पर जताई कड़ी आपत्ति

राजनीति में आना... TMC के Asish Banerjee ने सुसाइड नोट में लिखे हैरान करने वाले सच

IRS Officer से Aam Aadmi Party तक, जानें Arvind Kejriwal के जीवन के रोचक किस्से

FIH World Cup में भारत से मुकाबले पर बोले पाकिस्तानी कप्तान अबु बकर, रैंकिंग मायने नहीं रखती