By अंकित सिंह | Sep 07, 2024
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन पर आदेश टाल दिया। मामले को आदेश के लिए 13 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू, तेजस्वी और नौ अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है। इससे पहले इस मामले में 24 अगस्त को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और आठ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बारे में अपना आदेश स्थगित कर दिया।
ईडी के अनुसार, यह मामला 2004 से 2009 तक प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ‘ग्रुप-डी’ कर्मचारियों की नियुक्तियों से संबंधित है। एजेंसी के अनुसार, इसके तहत जिन लोगों की नियुक्ति हुई, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर अपने भूखंड उपहार में दिये या हस्तांतरित किये थे।