Land for Job Scam: Lalu Yadav और Rabri Devi पर आरोप तय, Delhi Court का अहम फैसला

By अंकित सिंह | Jan 09, 2026

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य "एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे" और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाले में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए। अदालत ने नियुक्तियों के पीछे एक व्यापक साजिश के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले को भी स्वीकार किया। राउज़ एवेन्यू अदालत ने आरोप तय करने के लिए मामले को 29 जनवरी को सूचीबद्ध किया है। अगली तारीख को, अदालत आरोपियों के बयान को दर्ज करेगी।

 

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विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोप तय करने का आदेश पारित करते हुए कहा कि "संदेह के आधार पर" लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से एक व्यापक साजिश मौजूद थी। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सबूत इस स्तर पर घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त हैं। 19 दिसंबर को, सीबीआई द्वारा लालू यादव और अन्य के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि आरोपों पर फैसला 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा।


सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने मामले में आरोपियों की स्थिति के संबंध में एक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि उसके आरोप पत्र में नामित 103 आरोपियों में से पांच की मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई ने कथित घोटाले के संबंध में लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए (2004 से 2009 तक) मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप-डी श्रेणी की नियुक्तियाँ, आरजेडी सुप्रीमो के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर भर्ती किए गए लोगों द्वारा उपहार स्वरूप दी गई या हस्तांतरित की गई जमीनों के बदले में की गई थीं।

 

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सीबीआई ने यह भी दावा किया कि ये नियुक्तियाँ नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई थीं और इनमें बेनामी संपत्तियाँ शामिल थीं, जो आपराधिक कदाचार और साजिश के दायरे में आती हैं। आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है।

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