Land for jobs case: तेजस्वी से 25 मार्च को होगी पूछताछ, CBI ने कहा- गिरफ्तार नहीं करेंगे

By अंकित सिंह | Mar 16, 2023

दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को नौकरी के बदले जमीन मामले में 25 मार्च को दिल्ली में सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा है। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कोर्ट के समक्ष कहा कि यादव इस महीने शारीरिक रूप से पेश हो सकते हैं और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करने जा रही है। इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम के वकील ने कहा कि वह 25 मार्च को पेश होंगे। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने उन्हें जारी केंद्रीय एजेंसी के सम्मन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।

 

इसे भी पढ़ें: Tejashwi Yadav को लेकर बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, भाजपा ने की डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग


अपनी याचिका में लालू यादव के छोटे बेटे ने कहा था कि आरोप मुख्य रूप से उनके पिता और अन्य अधिकारियों के खिलाफ हैं, और जब कथित अपराध किए गए थे, तब वह नाबालिग थे। हालांकि, तेजस्वी यादव नवंबर 2007 में 18 साल के हो गए। उच्च न्यायालय के समक्ष बिहार के डिप्टी सीएम की याचिका उस दिन आई जब उनकी मां राबड़ी देवी, पिता लालू प्रसाद, बहन मीसा भारती और अन्य को मामले में दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी थी।

 

इसे भी पढ़ें: Land for Job Scam Case: 1 करोड़ कैश, और 540 ग्राम सोना, करीब 600 करोड़ की आय के सबूत, छापेमारी पर आया ED का बयान


आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी यादव मंगलवार को तीसरी बार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की पूछताछ में शामिल नहीं हुए। सीबीआई ने चार मार्च और 11 मार्च को पेश नहीं होने पर यादव को मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि तेजस्वी मंगलवार को तीसरे नोटिस पर भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। सीबीआई ने हाल में यादव के पिता और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से क्रमश: दिल्ली और पटना में पूछताछ की थी।

प्रमुख खबरें

Baramati में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बताई समस्याएं, Ajit-Sunetra से जनता को बड़ी उम्मीदें

Sharad Pawar के हाथ से फिसल रहा Baramati, अजित का बढ़ रहा दबदबा

रायबरेली से नामांकन के बाद बोले राहुल गांधी, बड़े भरोसे के साथ मेरी मां ने मुझे सौंपी परिवार की कर्मभूमि

जीने के लिए केवल कुछ महीने का समय, पत्नी अनीता गोयल को कैंसर, नरेश गोयल की जमानत याचिका पर 6 मई को फैसला