By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 20, 2021
मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय ने राजअधिनियम का उल्लेख करते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि यदि कोई वादी अंग्रेजी में पक्ष रखता है तो उसे उसी में जवाब दिया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति एम दुरईसामी ने मदुरै से माकपा सांसद एस वेंकटेशन की जनहित याचिका पर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी में पक्ष रखने का अधिकार है। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि राजअधिनियम भी यही कहता है।