घरेलू हवाई यात्रियों के लिए कोविड -19 को लेकर जारी किए गए नए दिशा-निर्देश और प्रोटोकॉल, यहां जानें सबकुछ

By टीम प्रभासाक्षी | Jul 15, 2021

देश भर में कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट के साथ राज्यों ने यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट को देखते हुए देश भर में हवाई यात्रा बहुत बदल गई है। कई राज्यों ने एक महीने पहले तक लागू सख्त मानदंड़ों को छोड़ दिया है। 

उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली में उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए रेड लेवल अलर्ट होगा। जिनकी सकारात्मकता दर 5 प्रतिशत से अधिक है। उन यात्रियों के लिए भी प्रतिबंध लागू होंगे जो उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं जिनमें वायरस का एक नया वैरिएंट है। 

ऐसे यात्रियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक के लिए टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, या एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट दिखाना होगा और यह ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे पुराना होना चाहिए। जो यात्री इनमें से किसी भी सबूत को दिखाने में असमर्थ हैं, उन्हें भुगतान या संस्थागत केंद्र पर 14 दिनों के क्वारंटीन से गुजरना होगा।

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने राज्य में आने वाले पूरी तरह से टीकाकरण वाले पर्यटकों के लिए अनिवार्य नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की शर्त को रद्द कर दिया है। यह निर्णय इस तथ्य के आधार पर लिया गया है कि सुबह दिल्ली या अन्य व्यावसायिक स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले और उसी दिन लौटने वाले कुछ यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं हो सका।

महाराष्ट्र सरकार ने 12 मई को परिवहन के किसी भी माध्यम से राज्य में आने वाले सभी पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके लिए उन्हें यात्रा की शुरुआत के 48 घंटों के भीतर जारी एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट ले जाने की जरुरत थी।

हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अब हिमाचल में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य नहीं है। इससे वास्तव में, 14 जून को नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सड़कों पर काफी ट्रैफिक देखा गया।

आंध्र प्रदेश: हवाई यात्रा के लिए किसी आरटी-पीसीआर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी यात्रियों को यात्रा से पहले अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, और खुद को सरकारी पोर्टल (www.spandana.ap.gov.in) पर पंजीकृत करना होगा। बिना लक्षण वाले सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा।

असम: किसी आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट की जरुरत नहीं है, लेकिन सभी यात्रियों के आगमन पर थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड एंटीजन परीक्षण से गुजरना होगा। टेस्ट रिपोर्ट की परवाह किए बिना आगमन पर उन्हें 7 दिनों के लिए खुद को क्वारंटीन करना होगा।

कर्नाटक: महाराष्ट्र से कर्नाटक की यात्रा करने वाले लोगों को एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी जो हवाई अड्डे पर 72 घंटे से कम पुरानी न हो। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एयरलाइंस केवल आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड -19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक के टीकाकरण सर्टिफिकेट ले जाने वाले यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करेगी।

गोवा: राज्य सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, गोवा में उड़ान भरने वाले किसी भी व्यक्ति को एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ले जानी होगी जो 72 घंटे से कम पुरानी न हो। गोवा सरकार की विशेषज्ञ समिति ने अपनी नई बैठक में सिफारिश की कि प्रामाणिक टीकाकरण प्रमाण पत्र रखने वाले अन्य राज्यों के यात्रियों को भी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राज्य में आने की अनुमति दी जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल: बंगाल सरकार ने हाल ही में कोरोनो वायरस संबंधित प्रतिबंधों को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया है. राज्य की सरकार ने भी यात्रियों के लिए राज्य में आने पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

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