दिल्ली का बॉस कौन? फिर SC की चौखट तक पहुंची कानूनी जंग, केंद्र सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका

By अभिनय आकाश | May 20, 2023

दिल्ली में अधिकारियों पर अधिकार को लेकर छिड़ी जंग लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। 

इसे भी पढ़ें: कैसे केंद्र सरकार के अध्यादेश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कर दिया अमान्य ? समझे भारतीय संविधान क्या कहता है

दिल्ली में आला अफसरों के ट्रांसफर- पोस्टिंग अब दिल्ली सरकार नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने देर रात जारी अध्यादेश के जरिए अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। दिल्ली के सीएम अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में LG ही बॉस! अधिकारियों के तबादले-पदस्थापन को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया अध्यादेश

आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’ है और यह सेवा संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों को छीनने के लिए उठाया गया एक कदम है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाने के लिए जानबूझकर ऐसा समय चुना, जब उच्चतम न्यायालय अवकाश के कारण बंद हो गया है।  


प्रमुख खबरें

ब्रिटिश फरमान, ‘गॉड! सेव द क्वीन’ का गुणगान, अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाला वंदे मातरम क्यों ना बन सका राष्ट्रगान?

BAPS संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज ने नर में नारायण को देखने का सिद्धांत साकार किया : शाह

Odisha के Gahirmatha Sanctuary में मछली पकड़ने के आरोप में 34 लोग गिरफ्तार

Jaishankar के सीधे हमले से झुँझला गयी Pakistani Army, Asim Munir के बचाव में उतरी पाकिस्तान सरकार