By अभिनय आकाश | Jul 13, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि राज्य में बकरीद या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो। तमिलनाडु सरकार द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि गायों को मारने पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश 'तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958' के खिलाफ था।