उप्र के फिरोजाबाद में बच्ची से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 31, 2025

फिरोजाबाद जिले में विशेष पॉक्सो अदालत ने एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को महज दो महीनों के अंदर मुजरिम ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर सुहेल के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज कर घटना के अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने मात्र 31 दिनों में आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल कर दिया। भारद्वाज ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद महज 60 दिनों के अंदर आरोपी सुहैल उर्फ छोटू को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

प्रमुख खबरें

Jakhu Temple: Shimla के Jakhu Temple में आज भी मौजूद हैं Hanuman के पदचिन्ह, संजीवनी से जुड़ा है गहरा रहस्य

Pakistan की इस दलील पर झुका Israel, अपनी हिट लिस्ट से हटाए Iran के 2 बड़े नेता!

PSL कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़के डेविड वॉर्नर, अन्य कप्तानों को बताया स्कूली बच्चा

36 साल बाद खुला Srinagar का Raghunath Temple, आतंक के दौर में मंदिर को तोड़ कर मूर्तियां झेलम में फेंकी गयीं थीं