केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को प्रचार के लिए जमानत देने वाली याचिका SC से खारिज, कहा- आपने तथ्‍य छि‍पाए

By अभिनय आकाश | May 22, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस लेते हैं। उन्होंने मौजूदा लोकसभा चुनाव में वोट के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। झारखंड में 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होना है।

इसे भी पढ़ें: Yes Milord: केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित, न्यूज़क्लिक के फाउंडर की रिहाई, PMLA के तहत ED नहीं कर सकती गिरफ्तार

विशेष अदालत ने पहले ही आपके [सोरेन] खिलाफ सबूतों पर अपना न्यायिक दिमाग लगा दिया है और उन्हें संतोषजनक पाया है। क्या कोई रिट अदालत अब हस्तक्षेप कर सकती है? सोरेन को 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और पार्टी के वफादार और राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को अपना उत्तराधिकारी नामित करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले 20 मई को ईडी ने श्री सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि वह "राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को सक्रिय रूप से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रमुख खबरें

West Bengal में सरकार का बड़ा एक्शन! 250 से अधिक मदरसों पर लटकेगा ताला, 2500 अन्य जांच के घेरे में आये

Kerala Government: सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के OPD समय और रिक्त पदों का विवरण दिखाना अनिवार्य

Love Horoscope For 24 September 2026 | आज का प्रेम राशिफल 24 सितंबर 2026 | प्रेमियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

Pakistan Air Strikes Afghanistan | पाकिस्तान लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान में बरसाईं मिसाइलें, 10 ठिकाने तबाह, तालिबान ने दी भीषण तबाही की धमकी!