सोशल मीडिया खातों को आधार से जोड़ना: शीर्ष अदालत ने लंबित याचिकायें अपने यहां मंगाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 22, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया के खातों को आधार के साथ जोड़ने को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकायें मंगलवार को अपने यहां स्थानांतरित कर लीं। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने फेसबुक की स्थानांतरण याचिका पर यह आदेश दिया। पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इससे संबंधित सारे मामले प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करे ताकि इन्हें जनवरी, 2020 के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिये उचित पीठ को सौंपा जा सके।शीर्ष अदालत ने केन्द्र को नियमों की अधिसूचना, जिसके तहत सोशल मीडिया का दुरूपयोग रोका जा सके और जनवरी के पहले सप्ताह में पेश करने का निर्देश से कहा कि सोशल मीडिया का दुरूपयोग रोका जा सके और कूट संदेशों के लिये मध्यस्थों की जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके।

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