Liquor Policy Case | जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया

By रेनू तिवारी | Jun 26, 2024

जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जेल में बंद मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें उन्होंने शराब नीति मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

 

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सूत्रों के अनुसार, सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है और उनकी हिरासत की मांग कर सकती है।


संघीय एजेंसी ने शराब नीति मामले में सोमवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। मंगलवार को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट की मांग करते हुए एक विशेष अदालत में आवेदन दिया, जिसे बाद में अदालत ने जारी कर दिया।

 

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सीबीआई आज सुबह 10 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी, संभवतः सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले।


चूंकि अरविंद केजरीवाल पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए उनकी औपचारिक गिरफ्तारी अदालत के समक्ष हो सकती है। अगर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उनकी हिरासत ले लेती है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के रोक को हटा दे।


आप ने इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीबीआई पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ "फर्जी मामला दर्ज करने की साजिश" करने का आरोप लगाया।


आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, "ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की शत-प्रतिशत संभावना है, सूत्रों ने मुझे बताया है कि केंद्र दिल्ली के सीएम के खिलाफ फर्जी सीबीआई मामला दर्ज करने और उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करवाने की साजिश कर रहा है। पूरा देश इसे देख सकता है और अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुटता से खड़ा है।"


20 जून को दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, जिन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, ईडी ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।


अगले दिन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी और अपना आदेश 25 जून तक सुरक्षित रख लिया। उसके बाद उनकी कानूनी टीम ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और उनकी जमानत पर रोक हटाने पर जोर दिया।


हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और अरविंद केजरीवाल को उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करने की सलाह दी।


मंगलवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए शर्तें नहीं बताईं, जिसके तहत मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए थे।


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