ऋण धोखाधड़ी मामला: कोचर दंपति जेल से रिहा,कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी कानून के अनुरूप नहीं

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 10, 2023

मुंबई। ऋण धोखाधड़ी मामले में जमानत मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बंबई उच्च न्यायालय ने ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में कोचर दंपति को सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी थी। अधिकारी ने बताया कि चंदा कोचर मुंबई के बायकुला महिला कारागार से बाहर आईं, जबकि उनके पति को आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। सीबीआई ने वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक के ऋण धोखाधड़ी मामले में कोचर दंपति को 23 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था। दंपति ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और मनमाना बताते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था।

इसे भी पढ़ें: US tour पर गोयल ने दिग्गज कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात 

प्राथमिकी के अनुसार, इस मंजूरी के एवज में धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के माध्यम से नूपावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया और 2010 से 2012 के बीच हेरफेर करके पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को एसईपीएल स्थानांतरित की। पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट तथा एनआरएल का प्रबंधन दीपक कोचर के ही पास था।

प्रमुख खबरें

मोदी का वादा याद दिलाकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पेश: उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से मांगा पूर्ण राज्य का दर्जा

Mandar Hill Harassment Incident | बिहार के टूरिस्ट स्पॉट मंदार हिल पर महिला से बर्बरता और छेड़छाड़, 6 लोगों पर केस दर्ज; वीडियो वायरल

India Vs West Indies 2026 | वेस्टइंडीज़ सीरीज़ में यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग XI में मिलेगा मौका? पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने दिए अहम संकेत

Ajit Doval से क्या मांग रहे राहुल गांधी? क्यों पीछे पड़ी कांग्रेस, हैरान कर देगी वजह!