उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक तालाबंदी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया आदेश

By रेनू तिवारी | Apr 19, 2021

प्रचलित कोविड -19 की स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में तालाबंदी का आदेश दिया है। कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में तालाबंदी का आदेश दिया गया है।लॉकडाउन आज रात से लागू होगा और 26 अप्रैल तक लागू रहेगा।


यह एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी हों या निजी हों 26 अप्रैल तक बंद रहेगा।

 

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लॉकडाउन के दौरान, सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, होटल, किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें भी बंद रहेंगी। हालांकि, मेडिकल स्टोर संचालित होते रहेंगे।

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यूपी के 5 शहरों में बंद के दौरान क्या रहेगा खुला और क्या बंद

1. वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान, सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। न्यायपालिका हालांकि , अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करेगी।


2. सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे।


3. सभी किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें, चिकित्सा दुकानों को छोड़कर, तीन से अधिक श्रमिक वाली शोप 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे।


4. सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक कि टोल आदि पर खाने के छोटे बिंदु 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 

5. सभी संस्थाएँ जैसे शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएँ जो अन्य विषयों और गतिविधियों से संबंधित हैं, वे सरकारी हैं, अर्ध-सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे (यह दिशा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है)


6. शादी के कार्यों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों को 26 अप्रैल तक अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, पहले से तय विवाह के मामले में, संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। 25 लोगों तक सीमित होगा और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद -19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर समुचित विचार करने के बाद निर्णय लेगा, जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है, जहां इस तरह का विवाह होना है।


7. किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभी धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल तक स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है।


8. किसी भी तरह के सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद रहने का निर्देश दिया गया है। 

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