By दिनेश शुक्ल | Nov 05, 2020
जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गुरूवार को एक ने अहम फैसला सुनाते हुए अभिभावकों को राहत दी है। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में व्यवस्था दी कि जब तक नियमित स्कूल नहीं खुलते राज्य के निजी स्कूल कोरोना काल में ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई अन्य फीस नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि राज्य शासन का निर्णय इस सिलसिले में मान्य होगा। किसी भी छात्र को कोरोना काल में मनमानी फीस के जरिये परेशान करना उचित नहीं होगा। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।