By सुयश भट्ट | Jul 13, 2021
भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आरक्षण 14 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कहा कि किसी भी हालात में आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता है। बता दें कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था। आरक्षण बढ़ाए जाने का आधार सरकार ने ओबीसी की जनसंख्या को बताया था। जिसके बाद आरक्षण के विरोध में कई लोगों ने हाईकोर्ट को दस्तक दी थी।
वहीं कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की रुकी हुई भर्तियों पर सरकार को 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के हिसाब से भर्ती करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार ने कोर्ट से मामले में जल्द से जल्द फैसला देने का आग्रह किया है। इसके साथ कोर्ट ने सभी पक्षों को इस पर लिखित में जवाब पेश करने का भी आदेश दिया है।