By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 16, 2022
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पोराम्बोक भूमि को पुन: वर्गीकृत करने और दशकों से यहां रह रहे लोगों को पट्टा देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति पी डी औदिकेसावलु की प्रथम पीठ ने बेथेल नगर रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, इंजामबक्कम वडाक्कु, थेरेक्कु नगर बेथेल वाझवुरिमई संगम की दो जनहित याचिकाओं और एक रिट याचिका तथा बी मणिमेकलई की याचिका खारिज करने के साथ ही यह याचिका खारिज कर दी।