By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 26, 2026
मद्रास उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामले में द्रमुक के पूर्व मंत्री ए. महेश पोय्यामोझी की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन पर स्कूल प्रबंधनों से ‘पार्टी फंड’ के नाम पर पैसे लेने का आरोप है और इन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ, इसका पता तब तक नहीं लगाया जा सकता, जब तक हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की जाती। न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय अदालत को यह ध्यान रखना होगा कि भ्रष्टाचार एक गंभीर आर्थिक अपराध है।
आरोप है कि महेश ने 2021 से 2026 तक स्कूल शिक्षा मंत्री रहते हुए 1,000 से अधिक निजी स्कूलों के प्रबंधन से ‘पार्टी फंड’ के नाम पर पैसे वसूले और इसके बदले स्कूलों को स्थायी मान्यता और अन्य प्रशासनिक मंजूरियां दी गईं।