Maharashtra FDA Action: नियमों के उल्लंघन पर 19 खाद्य इकाइयों के लाइसेंस रद्द, नौ करोड़ का माल जब्त

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 02, 2026

मुंबई, दो नवंबर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने त्योहारी मौसम में विशेष अभियान चलाकर खाद्य कारोबार से जुड़ी 19 इकाइयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं जिनमें पतंजलि आयुर्वेद का एक वितरक भी शामिल है। अभियान के दौरान नौ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। एफडीए ने सोमवार को एक सरकारी बयान में कहा कि राज्य के सात मंडलों में 114 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 3.53 लाख किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी कीमत 9.01 करोड़ रुपये है।

इनमें 12.29 लाख रुपये मूल्य की 1,349.1 लीटर की 2,998 इकाइयां और 7.91 लाख रुपये मूल्य की 930.6 लीटर की 1,034 इकाइयां शामिल हैं। शुरुआती जांच में इस भंडार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। एफडीए ने मुंबई, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर मंडलों में नमकीन, मिठाई और मसाला बनाने वाली इकाइयों सहित 19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीकरण गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियों तथा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित किए।

इन खामियों में अस्वच्छ परिस्थितियों में काम करना, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, कीट नियंत्रण और सफाई का रिकॉर्ड नहीं रखना, अनिवार्य दस्तावेजों का रखरखाव नहीं करना तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करना शामिल है। बयान के मुताबिक, ठाणे जिले के भिवंडी में एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड से 1,44,218 किलोग्राम खाद्य तेल जब्त किया गया। वहीं, सतारा में अमीन ट्रेडर्स से 20,560 किलोग्राम चावल, दाल, गुड़ और अन्य खाद्य पदार्थ जब्त किए गए।

पुणे मंडल में सतारा स्थित स्वाति ऑयल मिल्स और सोलापुर के एसजी ट्रेडर्स से भी खाद्य तेल जब्त किया गया। एफडीए ने बताया कि 28 से 31 अक्टूबर के बीच 17 प्रतिष्ठानों से 79.40 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। इस दौरान 13 प्राथमिकी दर्ज की गईं, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सात प्रतिष्ठानों को सील किया गया और छह वाहन जब्त किए गए।

खाद्य एजेंसी ने नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर मंडलों में 34 होटल, रेस्तरां और ढाबों का भी निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी खामियों के लिए 29 सुधार नोटिस जारी किए गए। एफडीए ने कहा कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत की गई।

बयान के मुताबिक, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने टाटा 1एमजी मरीन कोलेजन पाउडर की लेबलिंग और विज्ञापन में कथित उल्लंघन को लेकर टाटा 1एमजी हेल्थकेयर सॉल्यूशंस, एसीएफओ फार्मास्यूटिकल्स, अमेजन सेलर सर्विसेज और फ्लिपकार्ट इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन कंपनियों को 30 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।

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