By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 07, 2021
नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले वकील राम खोबरागडे पर जुर्माना भी लगाया है। याचिका में अनुरोध किया गया था कि मोदी और शाह को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिया जाए और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श चुनावी आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।