By अभिनय आकाश | Jan 29, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजीत पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर अपना फैसला देने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को समय बढ़ा दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एससी पीठ ने स्पीकर को 15 फरवरी तक अपना फैसला सुनाने का निर्देश दिया। 30 अक्टूबर को, अदालत ने 31 जनवरी की समय सीमा तय की और स्पीकर को संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार मामले पर निर्णय लेने के लिए कहा, जिसे नार्वेकर ने बढ़ाने की मांग की।
अजित पवार के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राकांपा पार्टी का एक वर्ग अलग हो गया और महाराष्ट्र सरकार में भाजपा-शिवसेना गठबंधन में शामिल हो गया। बाद में अजित ने राज्य के उपमुख्यमंत्री और आठ अन्य राकांपा विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसने शरद पवार गुट को अयोग्यता याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया।