Maharashtra Govt का बड़ा फैसला, Driving License के लिए Domicile अनिवार्य, Bike Taxi पर भी New Rules

By अभिनय आकाश | Jul 07, 2026

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवासी प्रमाण पत्र) जमा करना होगा। यह कदम राज्य की ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था को बेहतर और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बनाई गई एक नई नीति का हिस्सा है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियमों को मंज़ूरी के लिए कानून और न्याय विभाग के पास भेज दिया गया है और ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद ये नियम लागू हो जाएंगे।

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निजी मोटरसाइकिलें यात्रियों को नहीं ले जा सकतीं

सरनाइक ने कहा कि बिना आधिकारिक अनुमति के निजी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल यात्रियों को ले जाने के लिए नहीं किया जा सकता। हालांकि, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में सेवाओं के लिए एग्रीगेटर कंपनियों - उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रैपिडो ऑपरेटर रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और ओला चलाने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड - को 30 दिन के अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। इन कंपनियों को एक महीने के भीतर सभी तय शर्तों को पूरा करना होगा। मंत्री ने अवैध बाइक टैक्सी संचालन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की जानकारी भी दी। अप्रैल 2025 और मार्च 2026 के बीच, परिवहन अधिकारियों ने वैध परमिट के बिना चल रहे 814 वाहनों की पहचान की। इनमें से 151 वाहनों को ज़ब्त किया गया, 14 एफआईआर दर्ज की गईं और 16.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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