By अभिनय आकाश | Aug 25, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। उपाध्याय ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित गड़बड़ियों पर रिपोर्ट की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वे उपाध्याय को FIR की कॉपी सौंपें। कोर्ट ने उनसे यह भी कहा कि वे FIR को रद्द कराने और दूसरी उचित राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। उपाध्याय ने गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा सड़क पर हुई एक कथित मारपीट की घटना (रोड-रेज) के सिलसिले में दर्ज FIR को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उनकी याचिका के अनुसार, यह FIR इन आरोपों पर दर्ज की गई थी कि उन्होंने सड़क पर हुई मारपीट की घटना के बाद एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसे धमकाया था। उपाध्याय का आरोप है कि यह मामला मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित था और इसका मकसद उनके स्वतंत्र पत्रकारिता के काम की वजह से उन्हें परेशान और डराना-धमकाना था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अनुरोध करने के बावजूद उन्हें FIR की कॉपी नहीं दी गई।
उपाध्याय का आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR को इन मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसलिए, उन्होंने सख्त कार्रवाई से सुरक्षा और उत्तर प्रदेश पुलिस से स्वतंत्र जांच की मांग की है।