मालेगांव केस: सीएम फडणवीस की हुंकार, आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा

By अंकित सिंह | Jul 31, 2025

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मालेगांव विस्फोट मामले में सात लोगों को बरी किए जाने की सराहना की और इस बात पर ज़ोर दिया कि भगवा का आतंकवाद से न कभी कोई संबंध रहा है और न ही कभी रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, "आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा।" मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने आज 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाकों में शामिल सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

 

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इस बीच, उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी एनआईए अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। शिंदे ने मराठी में एक्स पर पोस्ट किया, "शुरू से ही, शिवसेना ने उन देशभक्तों का खुलकर समर्थन किया है जिन पर मालेगांव विस्फोट मामले में झूठे आरोप लगाए गए थे और उन्हें जेल में डाला गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिवसेना को कभी भी इस बात में कोई संदेह नहीं था कि उनका मुद्दा न्यायसंगत था। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और अन्य सात व्यक्तियों को इन आरोपों के कारण भारी मानसिक और शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। हिंदू समुदाय इस अन्याय को कभी नहीं भूलेगा।"

 

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2010 में, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने 2008 के मालेगांव विस्फोटों सहित कुछ हिंदुत्व संगठनों द्वारा कथित तौर पर किए गए आतंकवाद को भगवा आतंक शब्द से वर्णित किया था। एनआईए अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया है। कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधांकर धर द्विवेदी (शंकराचार्य) और समीर कुलकर्णी शामिल थे। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले अभियोजन पक्ष के 323 और बचाव पक्ष के 8 गवाहों से पूछताछ की थी। आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अन्य सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।

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