ममता सरकार के बलात्कार विरोधी विधेयक का नाम रखा 'अपराजिता', पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया

By अभिनय आकाश | Sep 02, 2024

पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव करने वाले विधेयक को पारित करने के लिए सोमवार (2 सितंबर) को एक विशेष सत्र बुलाया है। इंडिया टीवी को मिले दस्तावेजों के मुताबिक, इस विधेयक का नाम 'अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक 2024' होगा। राज्य सरकार का प्रस्तावित विधेयक ऐसे समय आया है जब 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है।

इसे भी पढ़ें: Chai Par Sameeksha: Assam विधानसभा में जुमा ब्रेक खत्म होने पर बवाल, हिमंता पर उठ रहे सवाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा बलात्कारियों को सजा के तौर पर मौत की सजा देने का यह विधेयक पेश करने जा रही है। कल कितनी देर तक चर्चा होगी यह तय करने के लिए बीए (बिजनेस एडवाइजरी) समिति आज बैठक करेगी. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी इस बिल का समर्थन कर सकती है।

इसे भी पढ़ें: ममता बनर्जी का अपमान करोगे तो मां-बहनों की...TMC नेता के बिगड़े बोल, पार्टी ने लिया ये एक्शन

बंगाल कैबिनेट में बिल के प्रस्ताव को मंजूरी

पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने पहले कहा, "प्रस्तावित विधेयक 3 सितंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

 

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Assam CM Himanta का बयान, PM Modi के रहते हमारी जीत को कोई दीवार रोक नहीं सकती

Horoscope 15 February 2026 Aaj Ka Rashifal: सभी 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

आखिर सेवा तीर्थ से उपजते सियासी सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे?

Amit Shah का Rahul Gandhi पर बड़ा हमला, बोले- व्यापार समझौतों पर फैला रहे हैं भ्रम