Uttar Pradesh: मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 22, 2026

मुजफ्फरनगर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने का 55 वर्षीय शख्स को दोषी पाया और उसे बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता विनय अरोड़ा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने दोषी राजपाल सैनी पर 70,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। उन्होंने बताया कि किशोरी के साथ अभियुक्त द्वारा लगातार दुष्कर्म किया जाता रहा और उसके गर्भवती होने पर आठ अगस्त, 2019 को दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अरोड़ा के मुताबिक, यह मामला तब प्रकाश में आया जब सैनी पीड़िता को बंदूक के बल पर गन्ने के खेत में ले गया और कुछ लोगों ने उसे देखकर पुलिस को सूचित किया।

प्रमुख खबरें

Delhi में बस का सफर होगा Super-Fast, Smart Bus Stop पर मिलेगी रूट से लेकर भीड़ तक की Real-time जानकारी.

FIFA World Cup पर सियासी बवाल, USA में सुरक्षा को लेकर ईरान ने उठाए गंभीर सवाल।

फुटबॉल क्लब Chelsea पर गिरी गाज, Premier League ने लगाया 100 करोड़ का जुर्माना और कड़े प्रतिबंध

Rajasthan Royals क्यों छोड़ा? Sanju Samson ने CSK जॉइन करने पर तोड़ी चुप्पी, बताई असली वजह