नाबालिग का पहले किया अपहरण फिर मांगी एक लाख की फिरौती, 35 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 22, 2021

ठाणे (महाराष्ट्र)। जिला अदालत ने फिरौती के लिए एक नाबालिग का अपहरण करने के जुर्म में 35 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। वर्ष 2015 के अपहरण के इस मुकदमे में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया। जिला और सत्र अदालत के न्यायाधीश शैलेन्द्र ताम्बे ने कलीम इशाक अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 387 (ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मॄत्यु या गंभीर आघात को लेकर भयभीत करना) के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनायी और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

प्रमुख खबरें

राहुल गांधी के मंच पर कॉमेडी, फिर नोएडा शो कैंसल... Pulkit Mani बोले- अंडरग्राउंड होने का समय आ गया

Bigg Boss 20 में ट्रोलर्स पर भड़के Salman Khan, Varun Dhawan और David Dhawan ने किया सपोर्ट

MCX Gold की कीमतों में अगले हफ्ते सीमित दायरे में कारोबार के आसार, विश्लेषकों ने दिए संकेत

Prashant Kishor की Jan Suraaj Party ने Bihar विधान परिषद चुनाव के लिए 5 प्रत्याशी उतारे